आज की पोस्ट किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर है। हरियाणा सरकार के सुक्ष्म सिंचाई व नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा यह सुविधा दी जा रही है।
सुविधा का नाम
१) ऑन फार्म वाटर टैंक (खेत में पानी का टैंक) का अनुदान (सब्सीडी)
- चयन के नियम
एक किसान या 4-5 किसानों का समुह।
एक किसान के लिए नियम- कम से कम 50% खेती की जमीन पर सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगानी होगी।
टैंक की कुल लागत का 70% अनुदान (सब्सीडी) दी जाएगी।
जमीन स्वयं देनी होगी (शपत पत्र के साथ)
4-5 किसानों के समुह के लिए नियम- कम से कम 5 एकड़ और अधिकत्म 50 एकड़ जमीन होनी चाहिए।
लाभान्वित क्षेत्र के 75% में सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली(सिस्टम) लगाना होगा।
टैंक की कुल लागत का 85% अनुदान (सब्सीडी) मिलेगी।
जमीन स्वयं देनी होगी (शपत पत्र के साथ)
२)सुक्ष्म सिंचाई संयंत्र (सीस्टम) जैसे स्प्रीन्कलर, मिनी सप्रीन्कलर तथा टपका सिंचाई पर अनुदान (सब्सीडी)
चयन के नियम-
सुक्ष्म सिंचाई संयंत्र पर कुल लागत का 85% अनुदान मिलेगा।
आवेदन का तरीका
www.cadaharyana.nic.in की वेबसाइट पर जाएं। यह सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी।
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