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किसान भाइयों के लिए आवश्यक सूचना

 आज की पोस्ट किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर है। हरियाणा सरकार के सुक्ष्म सिंचाई व नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा यह सुविधा दी जा रही है।

 सुविधा का नाम

१) ऑन फार्म वाटर टैंक (खेत में पानी का टैंक)  का अनुदान (सब्सीडी)

- चयन के नियम

    एक किसान या 4-5 किसानों का समुह।

  एक किसान के लिए नियम- कम से कम 50%  खेती की   जमीन पर सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगानी होगी।

 टैंक की कुल लागत का 70% अनुदान (सब्सीडी) दी जाएगी।

जमीन स्वयं देनी होगी (शपत पत्र के साथ)

 4-5 किसानों के समुह के लिए नियम- कम से कम 5 एकड़ और अधिकत्म 50 एकड़ जमीन होनी चाहिए।

 लाभान्वित क्षेत्र के 75% में सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली(सिस्टम) लगाना होगा।

 टैंक की कुल लागत का 85% अनुदान (सब्सीडी) मिलेगी।

जमीन स्वयं देनी होगी (शपत पत्र के साथ)

२)सुक्ष्म सिंचाई संयंत्र (सीस्टम) जैसे स्प्रीन्कलर, मिनी सप्रीन्कलर तथा टपका सिंचाई पर अनुदान (सब्सीडी)

 

चयन के नियम-

 सुक्ष्म सिंचाई संयंत्र पर कुल लागत का 85% अनुदान मिलेगा।

 

आवेदन का तरीका

www.cadaharyana.nic.in की वेबसाइट पर जाएं। यह सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी।


 

 

 

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