आज की पोस्ट किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर है। हरियाणा सरकार के सुक्ष्म सिंचाई व नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा यह सुविधा दी जा रही है। सुविधा का नाम १) ऑन फार्म वाटर टैंक (खेत में पानी का टैंक) का अनुदान (सब्सीडी) - चयन के नियम एक किसान या 4-5 किसानों का समुह। एक किसान के लिए नियम- कम से कम 50% खेती की जमीन पर सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगानी होगी। टैंक की कुल लागत का 70% अनुदान (सब्सीडी) दी जाएगी। जमीन स्वयं देनी होगी (शपत पत्र के साथ) 4-5 किसानों के समुह के लिए नियम- कम से कम 5 एकड़ और अधिकत्म 50 एकड़ जमीन होनी चाहिए। लाभान्वित क्षेत्र के 75% में सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली(सिस्टम) लगाना होगा। टैंक की कुल लागत का 85% अनुदान (सब्सीडी) मिलेगी। जमीन स्वयं देनी होगी (शपत पत्र के साथ) २)सुक्ष्म सिंचाई संयंत्र (सीस्टम) जैसे स्प्रीन्कलर, मिनी सप्रीन्कलर तथा टपका सिंचाई पर अनुदान (सब्सीडी) चयन के नियम- सुक्ष्म सिंचाई संयंत्र पर कुल लागत का 85% अनुदान मिलेगा। आवेदन क...
कृषि और ऊर्जा इंजीनियरिंग सलाहकार